भारत में नवजात बच्चे के लिए जन्म प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करें

भारत में नवजात बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के नियम और संबंधित जानकारी

यदि आप भारतीय हैं और जल्द ही माता-पिता बनने वाले हैं तो आपके लिए अपने बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को जानना हमेशा ही महत्वपूर्ण है। एक आधिकारिक जन्म पहचान पत्र आपके बच्चे की जन्म तिथि को प्रमाणित करता है और साथ ही यह स्कूल में बच्चे का एडमिशन करवाने, पासपोर्ट बनवाने और अन्य कार्यों के लिए भी आवश्यक है। जिन बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना होता है, वे अपने नाम, आधिकारिक पहचान और अपनी राष्ट्रीयता के अधिकार से वंचित रह जाते हैं। बच्चे के जन्म के ठीक बाद जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना आसान है, लेकिन अगर आप इसमें देरी करतेहैं तो यह मुश्किल भी हो सकता है। आइए कुछ विवरणों पर चर्चा करें जो आपको अपने बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के लिए आसानी से पंजीकरण करने में मदद कर सकते हैं।

जन्म प्रमाण पत्र क्यों महत्वपूर्ण है?

स्कूल या कॉलेज में बच्चे के प्रवेश, अस्पताल के फायदे और विरासत व संपत्ति के दावों को पाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक बच्चे का पहला अधिकार है और उसकी पहचान बताता है। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र निम्नलिखित प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है:

  • बीमा के लिए आयु का प्रमाण 
  • माता-पिता का नाम प्रमाणित करता है 
  • रोजगार के लिए आयु का प्रमाण
  • शादी के लिए आयु का प्रमाण
  • स्कूल/कॉलेज में प्रवेश
  • निर्वाचक नामावलियों में नामांकन के लिए आयु का सत्यापन 
  • एन.पी.आर. में पंजीकण (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर)
  • पासपोर्ट के लिए आवेदन
  • आव्रजन आवश्यकताएं (जैसे ग्रीन कार्ड प्राप्त करना)

जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज

बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कई आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए, आइए जानते हैं वे कौन से हैं;

  • शिशु के माता-पिता के का जन्म प्रमाण पत्र। 
  • उस अस्पताल द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र जहाँ जन्म हुआ था। 
  • दोनों माता-पिता का पहचान प्रमाण (जांच के उद्देश्य से)। 
  • माता-पिता की शादी का प्रमाण पत्र। 

पंजीकरण किसके द्वारा करवाया जा सकता है 

बच्चे के जन्म को पंजीकृत करने के लिए निम्नलिखित कई नियम हैं, जैसे-

  • यदि शिशु का जन्म घर में हुआ हो – परिवार का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, घर का मुखिया या बच्चे का निकटतम रिश्तेदार।
  • यदि शिशु का जन्म एक चलते वाहन में हुआ हो – उक्त वाहन का प्रभारी व्यक्ति। 
  • यदि शिशु का जन्म किसी सराय या धर्मशाला में हुआ हो – आवासीय घर का प्रभारी व्यक्ति। 
  • यदि शिशु किसी सार्वजनिक स्थान से लावारिस पाया जाता है – स्थानीय पुलिस प्रभारी या गाँव का प्रधान।
  • यदि शिशु का जन्म जेल में हुआ हो – जेल के प्रभारी व्यक्ति।
  • यदि बच्चे का जन्म किसी नर्सिंग होम या प्रसूति गृह में हुआ हो – प्रसूति ग्रह के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी। 
  • यदि शिशु का एक मेडिकल कॉलेज के अस्पताल/सब-डिवीजन अस्पताल/रेफरल अस्पताल में हुआ हो – डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो अस्पताल का प्रभारी हो या रेफरल अस्पताल का प्रभारी अधिकारी हो।

जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण के लिए कितना शुल्क है?

जन्म प्रमाण पत्र के लिए पंजीकरण शुल्क 20 रु है, यदि आप बच्चे के जन्म के 21 दिनों के बाद आवेदन करती हैं, तो विलंब शुल्क लग सकता है।

शिशु का प्रमाण पत्र कहाँ बनवाया जा सकता है?

भारत में आर.बी.डी. अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत प्रत्येक स्थानीय नगर निगम में सरकार द्वारा एक रजिस्ट्रार तैनात किया जाता है। अगर यह एक छोटा क्षेत्र या जिला है, तो आमतौर पर एक स्थानीय प्राधिकरण या पंचायत को यह जिम्मेदारी दी जाती है। अधिनियम की धारा 7(5) का नियम उप-रजिस्ट्रार को नियुक्त करने का निर्देश देता है, जो रजिस्ट्रार के समान अधिकार रखता है। यह वह अधिकारी है जो मुख्य रूप से आपके बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र को जारी कर सकते हैं।

1. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए

  • पंचायत सचिव जन्म प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं। यह 16 राज्यों (आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल) और 3 केंद्र शासित प्रदेशों (दमन और दीव, दादरा व नगर हवेली और पुडुचेरी) में जारी किया जाता है।
  • पैरा-मेडिकल स्टाफ ऑफिसर या मेडिकल इफेक्टिव या इनके समान अधिकारी असम, हरियाणा, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, दिल्ली और लक्षद्वीप में जन्म प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं।
  • अरुणाचल प्रदेश में ग्राम स्तर के कार्यकर्ता या सर्कल अधिकारी और नागालैंड व मिजोरम में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के पास जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार होता है।
  • जम्मू-कश्मीर में पुलिस अधिकारी जन्म प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं। 
  • तमिलनाडु और कर्नाटक में ग्राम लेखाकार या प्रशासनिक अधिकारी ही जन्म प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं।

2. शहरी क्षेत्रों के लिए

शहरों में, नगर निगम के रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार या नियुक्त स्वास्थ्य अधिकारी या पैरा-मेडिकल स्टाफ इन-चार्ज के पास जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार होता है।

आप मुफ्त जन्म प्रमाण कब प्राप्त कर सकते हैं?

यदि आप शिशु जन्म के 21 दिनों के भीतर जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते हैं, तो आप ऊपर उल्लेखित अधिकारियों में से किसी एक को अपने जन्म प्रमाण पत्र आवेदन पर हस्ताक्षर करने का निवेदन कर सकते हैं। अगर आप 21 दिनों की समय सीमा पार कर चुके हैं, तो आपको एक निश्चित विलंब शुल्क देना होगा, जो स्थान और समय के अनुसार बदलता है।

भारत में जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें?

जैसा कि भारत सरकार ने अब प्रमुख रूप से डिजिटल की दुनिया में कदम रखा है, पुराने तरीके से जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करना बहुत कम हो चुका है। अब, कुछ शहरों में जन्म प्रमाण पत्र का आवेदन करने के लिए एक आसान सुविधाजनक ऑनलाइन पंजीकरण उपलब्ध है। आप इंटरनेट के माध्यम से यह देख सकते हैं कि आपका शहर या गांव उस श्रेणी में आता है या नहीं।

1. ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया

नीचे दी हुई वेबसाइट के माध्यम से भारत में जन्म प्रमाण पत्र किया जा सकता है। 

  • वेबसाइट crsorgi.gov.in पर जाएं। 
  • बाईं ओर देखें जहाँ आपको साइन-अप बटन मिलेगा। 
  • पंजीकरण के लिए, ‘जनरल पब्लिक’ – साइन अप पर क्लिक करें।
  • साइन अप बॉक्स पॉप-अप के रूप में दिखाई देगा। इस बॉक्स में आप सभी मान्य विवरण भरें, जैसे उपयोगकर्ता का नाम, उपयोगकर्ता की आई.डी., जिला या शहर/गांव, अपना मोबाइल नंबर, जन्म स्थान आदि।
  • यदि पंजीकरण यूनिट का क्षेत्र यूजरनेम दिखाता है और सक्रिय है, तो इसका मतलब है कि आपका क्षेत्र ऑनलाइन पंजीकरण के लिए मान्य है।
  • वेरिफिकेशन कोड दर्ज करें और रजिस्टर टैब पर क्लिक करें।
  • पंजीकरण के बाद, पुष्टि के लिए ई-मेल आई.डी. पर जाएं और धन्यवाद का संदेश पॉप अप होगा। 
  • अपने ईमेल इनबॉक्स की जांच करें। यह आपको लॉगिन करने के लिए एक नया पासवर्ड डालने के लिए कहेगा।
  • उस पासवर्ड को डालें और एक बार फिर से साइन इन करें।
  • इसके बाद आपको एक फॉर्म दिखेगा जिसमें आपको बच्चे का नाम, माता पिता का नाम और जन्म स्थान लिखने की आवश्यकता होगी। 
  • इसे भरें और 24 घंटों के भीतर जमा करें।
  • प्रिंट आउट लें और अपने कंप्यूटर पर एक सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर लें। 
  • अपने क्षेत्र के रजिस्ट्रार के कार्यालय पर जाएं। 
  • फॉर्म रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार द्वारा अटेस्टेड करवाएं। 

2. ऑफलाइन पंजीकरण प्रक्रिया

भारत में ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जन्म प्रमाण पत्र के लिए पंजीकरण नगरपालिका अधिकारियों द्वारा कैसे किया जा सकता है, यहाँ जानें:

  • अपने नगर निगम कार्यालय में जाकर जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण फॉर्म प्राप्त करें।
  • चिकित्सा प्रभारी द्वारा आपके बच्चे के जन्म के समय अस्पताल द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र जमा करें।
  • अब आपको अपने बच्चे के जन्म के 21 दिनों के भीतर फॉर्म भरना होगा। 
  • उसके बाद कार्यालय अधिकारी आपके फॉर्म में लिखे जन्म तिथि और जन्म स्थान, माता-पिता का नाम, लिंग, पता, नर्सिंग होम/अस्पताल आदि जैसे विवरणों को वेरीफाई करेंगे।
  • यदि वेरिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक हो जाती है तो 7-15 दिनों के बाद आपके पते पर जन्म प्रमाणपत्र भेज दिया जाएगा।
  • तसल्ली के लिए 7 दिन के बाद पोस्ट ऑफिस में पता करें।
  • यदि आपको जल्दी चाहिए, तो आप कुछ मामलों में एक स्व-संबोधित लिफाफा प्रदान करके एक सप्ताह के भीतर जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
  • अगर आपके बच्चे का जन्म 21 दिनों के भीतर पंजीकृत नहीं होता है, तो राजस्व अधिकारियों द्वारा निर्देशित इसे जारी करने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन होगा। इसमें आमतौर पर अधिक समय लग सकता है इसलिए, जैसे ही आपके बच्चे का जन्म हो, आपको अपने बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के लिए पंजीकरण कर लेना चाहिए।

पंजीकरण के बाद जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कितना समय लगता है?

आमतौर पर पंजीकरण के बाद जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने में 7 दिन से लेकर 3 सप्ताह तक का समय लगता है। अगर आप इसे ऑफलाइन करते हैं, तो इसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है। हालांकि, अनिवासी भारतीय (एन.आर.आई.) आमतौर पर ऐसा करना पसंद करते हैं, क्योंकि पासपोर्ट कार्यालय नगर निगम द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र को स्वीकार करता है।

एक जरूरी सवाल यह है कि अगर किसी के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या होगा। इसका उत्तर यह है कि उन्हें भारतीय नागरिक के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी और इसलिए वे अधिकारों व लाभों का फायदा नहीं उठा सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र के बिना स्कूल में प्रवेश नहीं हो पाएगा और साथ ही पासपोर्ट नहीं बन सकता है। वे स्कूलों में प्रवेश नहीं ले पाएंगे और पासपोर्ट नहीं बना पाएंगे। जन्म प्रमाण पत्र इस धरती पर आपके अस्तित्व की एक मोहर है और इसलिए यह प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। माता-पिता, समस्याओं, देरी या लंबी प्रक्रियाओं से बचने के लिए जन्म के 21 दिनों के भीतर अपने बच्चे का पंजीकरण करवा सकते हैं। 

यह भी पढ़ें:

125 आधुनिक व स्टाइलिश नाम, अर्थसहित – लड़कों के लिए
100 स्टाइलिश व प्रचलित नाम अर्थ सहित नाम – लड़कियों के लिए