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18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को नाबालिग कहा जाता है। कई लोग ऐसा सोचते हैं, कि उनके बच्चों को पैन कार्ड (परमानेंट अकाउंट नंबर) केवल वयस्क होने के बाद ही मिल सकता है, यानी कि 18 वर्ष की उम्र के बाद ही मिल सकता है। लेकिन, यह सच नहीं है। हालांकि बच्चे अपने पैन कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके माता-पिता ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है, कि जब तक आपके बच्चे की आमदनी शुरू नहीं हो जाती तब तक उसे पैन कार्ड की जरूरत नहीं है, तो भी आप गलत हो सकते हैं। आइए देखते हैं, कि एक बच्चे के लिए पैन कार्ड होना क्यों जरूरी है।
एक बच्चे को पैन कार्ड की जरूरत कब और क्यों होती है?
अगर आप अपनी किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम में अपने बच्चे को नॉमिनी बनाते हैं, तो उसके पास पैन कार्ड होना जरूरी होगा। अगर आप अपने बच्चे के नाम से इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको उसके पैन कार्ड की एक कॉपी जमा करने को कहा जाएगा। हालांकि यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर आप अपने बच्चे के नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो भी परमानेंट अकाउंट नंबर आपके बहुत काम आने वाला है।
अगर आपके बच्चे की आमदनी शुरू हो चुकी है, तो भी उसे पैन कार्ड की जरूरत होगी। किसी इन्वेस्टमेंट या इनकम से बच्चे को होने वाली आमदनी टैक्सेबल नहीं है, यदि:
- बच्चे में कोई शारीरिक विकलांगता हो, वह देखने में सक्षम न हो आदि।
- बच्चा अपने स्किल, ज्ञान या टैलेंट से पैसे कमा रहा हो।
- बच्चे ने खुद कमाई की हो।
नाबालिग के लिए पैन कार्ड का आवेदन कैसे करें?
आपके नाबालिक बच्चे के पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना आसान है और पेरेंट्स के तौर पर आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरह से कर सकते हैं।
1. ऑनलाइन आवेदन
- एनएसडीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन टैब को देखें और उस पर क्लिक करें।
- अब आपको फॉर्म 49ए ऑनलाइन भरने की जरूरत होगी।
- निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
- स्क्रीन पर दिखने वाले फॉर्म पर जरूरी पर्सनल डिटेल्स भरें।
- जरूरी डॉक्यूमेंट और फोटोग्राफ अपलोड करें। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और अन्य डॉक्यूमेंट शामिल हैं।
- अब आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करने की जरूरत होगी।
- अब आपको डिमांड ड्राफ्ट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से जरूरी फीस को भरना होगा।
- ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें और आपको एकनॉलेज नंबर मिलेगा, जिससे आप अपने एप्लीकेशन के स्टेटस को ट्रैक कर सकेंगे।
- अगर आपने पेमेंट के माध्यम के रूप में डिमांड ड्राफ्ट को चुना है, तो अगर आपने अपलोड नहीं किया है, तो सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को भी आप साथ डाल सकते हैं।
- लिफाफे पर एक्नॉलेजमेंट नंबर लिखना न भूलें।
पैन कार्ड आपके पते पर डाक द्वारा भेज दिया जाएगा
2. ऑफलाइन आवेदन
अगर आप ऑफलाइन आवेदन करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप नीचे दिए गए स्टेप फॉलो करें:
- ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 49ए फॉर्म को डाउनलोड करें।
- फॉर्म भरने के लिए दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
- सभी सही डिटेल्स के साथ फॉर्म भरें और सभी जरूरी डॉक्यूमेंट इकट्ठा करें।
- अपने बच्चे के दो फोटोग्राफ अटैच करें, हालांकि पैन कार्ड पर फोटो नहीं दिखेगी।
- अब भरे हुए फार्म को जरूरी दस्तावेजों और फीस के साथ अपने नजदीकी एनएसडीएल ऑफिस में जाकर जमा कराएं।
- वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपके पते पर पैन कार्ड भेज दिया जाएगा।
बालिग होने पर नाबालिग के पैन कार्ड को अपडेट करने की क्या प्रक्रिया है?
जब आपका बच्चा बालिग हो जाता है, तब उसे पैन कार्ड अपडेट की जरूरत होगी। नाबालिग के पैन कार्ड पर फोटो नहीं होती है, इसलिए इसे पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।
18 साल की उम्र होने के बाद, बच्चे के पैन कार्ड को अपडेट करने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो करना होगा:
1. एक नया अकाउंट खोलना
बालिग होने पर आपके बच्चे को एक फ्रेश अकाउंट खोलना पड़ेगा। उसे फॉर्म 49ए (भारतीय नागरिकों के लिए) या फॉर्म 49एए (एनआरआई के लिए) का इस्तेमाल करना होगा।
2. फॉर्म भरना
दूसरा स्टेप है, सभी सही डिटेल्स के साथ फॉर्म भरना। यदि कोई नई डिटेल हो, तो उसे अपडेट करना पड़ेगा और आपके बच्चे को दस्तखत करना पड़ेगा।
3. जरूरी डॉक्यूमेंट
एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट या तो अपलोड करने की जरूरत होगी या फिर फोटोग्राफ और डाउनलोड किए गए फॉर्म के साथ पोस्ट करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखें, कि फॉर्म पर दिए गए सभी डिटेल्स सही होने चाहिए।
4. पेमेंट
आवेदन को पूरा करने के लिए जरूरी पेमेंट करें। भारतीय नागरिकों को ₹107 और एनआरआई को ₹989 भरने की जरूरत होगी।
आवेदन पूरा होने के बाद आपके बच्चे को एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा।
नाबालिग के पैन कार्ड के लिए जमा करने वाले डॉक्यूमेंट
पैन कार्ड एप्लीकेशन के लिए नीचे दिए गए डाक्यूमेंट्स जमा करने की जरूरत होगी:
1. एज प्रूफ के लिए
इनमें से किसी एक की कॉपी पर्याप्त होगी:
- म्युनिसिपल बर्थ सर्टिफिकेट
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट
- किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक बोर्ड के द्वारा जारी की गई मार्कशीट
- वोटर आईडी कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस (बालिग होने पर पैन कार्ड अपडेट करते समय)
- सरकार द्वारा जारी किया गया एक आईडी कार्ड
2. एड्रेस प्रूफ के लिए
आप निम्नलिखित डाक्यूमेंट्स में से किसी एक की कॉपी एड्रेस प्रूफ के तौर पर जमा कर सकते हैं:
- पासपोर्ट
- आधार कार्ड
- पोस्ट ऑफिस की पासबुक जिसमें आपके बच्चे के घर का पता उल्लिखित हो
- राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया डोमिसाइल सर्टिफिकेट
- कंज्यूमर गैस बिल या इलेक्ट्रिसिटी या लैंडलाइन बिल
- अकाउंट स्टेटमेंट या क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट जो कि 3 महीने से अधिक पुराना न हो
- प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट
- एमपी/ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल या असेंबली/ गैजेटेड ऑफीसर द्वारा दस्तखत किया गया ओरिजिनल सर्टिफिकेट
3. आईडेंटिटी प्रूफ के लिए
आपके बच्चे के आईडेंटिटी प्रूफ के रूप में नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट में से किसी एक की कॉपी पर्याप्त होगी:
- राशन कार्ड
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस (बालिग होने पर पैन कार्ड अपडेट करने के दौरान)
- सरकार द्वारा जारी किया गया फोटो आईडी कार्ड
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
यहां पर नाबालिग के पैन कार्ड के बारे में कुछ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल दिए गए हैं:
1. क्या पैन कार्ड के आवेदन के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा होती है?
पैन कार्ड के आवेदन के लिए कोई आयु सीमा नहीं होती है। आप एक नवजात शिशु के लिए भी पैन कार्ड का आवेदन दे सकते हैं। भारत में पैन कार्ड के लिए न्यूनतम आयु जैसी कोई चीज नहीं है।
2. भारत में पैन कार्ड का अधिकार किसे होता है?
कोई भी भारतीय नागरिक या भारतीय माता-पिता की संतान पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकती है।
पैन कार्ड आवेदन के कई फायदे हैं। अपने बच्चे के लिए इसका आवेदन करते समय सही जानकारी भरने पर ध्यान दें। साथ ही बच्चे के बालिग होने पर उसे अपडेट कराना न भूलें।
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